मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण…

सौरभ द्विवेदी 

सूरजपुर.  लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास के निर्देशानुसार एवं प्रशिक्षण नोडल अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदनी साहू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के मार्गदर्शन में मतदान दलों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण तीन स्थानों क्रमशः शासकीय कन्या उ०मा० वि० सूरजपुर, मुख्यमंत्री डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल तिलसिवां सूरजपुर एवं शा० बालक उ०मा०वि० सूरजपुर में सम्पन्न हुआ। जिसमें जिले से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा ई.व्ही.एम. एवं व्ही.व्ही.पैट का संचालन, मतदान सामग्री प्राप्त करना एवं चेक लिस्ट के अनुसार मिलान, मतदान के पूर्व की तैयारियां, मतदान दिवस में किये जाने वाले कार्य, मतदान समाप्ति के बाद मशीनों का मुहर बंद किये जाने का विस्तृत जानकारी दी गई। मतदान दलों को बताया गया कि सामग्री वितरण केन्द्र से मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद उसका मिलान चेक लिस्ट के अनुसार किया जाना है। ऐसी सामग्री जिसमें नम्बर अंकित हैं जैसे ई.व्ही.एम एवं व्ही.व्ही. पैट, निविदत्त मतपत्र, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, सुभिन्नक सील, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, एड्रेस टेग का मिलान अच्छे प्रकार से करें। यह देखें कि यह आपके मतदान केन्द्र से संबंधित है। कंट्रोल यूनिट में दिनांक और समय सही है, बैटरी की स्थिति अच्छी है, केन्डीडेट संख्या सही है, इसकी जांच कर लें। सामग्री वितरण केन्द्र पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और व्ही.व्ही.पेट तीनों जोड़कर मतदान दलों द्वारा मॉकपोल सामग्री वितरण केन्द्र पर नहीं किया जाना है क्योंकि ये मशीने पूर्व से ही जांच कर तैयार की गई है। मतदान केन्द्र पर पहुँचने पर नियमानुसार मतदान केन्द्रों का स्थापना कर लें। नोटिस बोर्ड पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने, 100 मीटर एवं 200 मीटर की दूरी का चिन्हांकन कर आवश्यक सूचना लगा दें। मतदान दिवस के दिन वास्तविक मतदान के 90 मिनट पूर्व मौक पोल कराया जाना है। मॉक पोल में न्यूनतम 50 वोट डलवाने है तत्पश्चात् सी.आर.सी. कर मॉक पोल के डाटा को हटा देना है। व्ही. व्ही. पैट के ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लीप को निकालकर काले रंग के लिफाफे में पिंक पेपर सील से सील बंद करना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉकपोल प्रमाण पत्र तैयार मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर लिया जायेगा। इसके बाद मत की गोपनीयता बनाने हेतु मतदान मशीनों में गोपनीय सील ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टेग लगाकर कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड किया जायेगा। मतदान नियत समय पर प्रारम्भ होने की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मतदाता की पहचान वोटर कार्ड या आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेज के आधार पर होगी। पहचान सत्यापित होने के बाद मतदान अधिकारी क्र० 2 मतदाता के बायें हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। वह मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदान अधिकारी क्र० 3 कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। वह मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर उसे संग्रहित कर बैलेट जारी करेगा। मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाकर बैलेट यूनिट के नीले रंग का बटन दबाकर वोट देगा। व्ही.व्ही.पैट के पारदर्शी खिडकी से पेपर स्लीप जनरेट होगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम एवं निर्वाचन प्रतीक मुद्रित रहेगा। यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देगी और ऑटोकट व्यवस्था द्वारा कट कर ड्रॉप बाक्स में इकट्ठा हो जायेगी। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया चलती जायेगी। मतदान दलों को मतदान के दौरान विशेष परिस्थिति, निर्वाचकों द्वारा मत नहीं देने का निश्चय नियम 49 ओ., 49 एम., टेस्ट वोट 49 एम.ए., ए.एस.डी. मतदाता द्वारा मतदान, अभ्याक्षेपित मत निविदत मत, अंधे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान, डाक मतपत्र, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया। मतदान समाप्ति उपरांत कन्ट्रोल यूनिट का क्लोज बटन को अनिवार्य रूप से दबाया जाना है। इसके बाद मतदान मशीन को नियमानुसार सील बंद करने की कार्यवाही के बारे में बताया गया। रिकार्ड किये गये मतों का लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा अन्य को तैयार करने के संबंध में बताया गया।