हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…मुर्गा में नमक कम जैसी मामूली बात पर की थी पत्नी की हत्या…

सौरभ द्विवेदी

सूरजपुर. रामानुजनगर क्षेत्र में शराब के नशे में पत्नी की हत्या करने के आरोपी को यहां अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।ज्ञात हो कि 22 दिसम्बर 2021 को रामानुजनगर के ग्राम द्वारिकापुर में रामजीत पंडो ने अपनी पत्नी कमला बाई को सिर्फ इस बात पर डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी कि उसने मुर्गा में नमक कम डाला था। बताते है कि घटना दिवस को आरोपी रामजीत शराब पी रहा था इधर पत्नी कमला मुर्गा बना रही थी।शराब जब सर चढ़ गया तो उसने मुर्गा की तलब की और मुर्गा में नमक कम मिला तो भड़क गया और भड़का भी इतना कि डंडों से लहूलुहान होते तक पत्नी को पीट दिया जिससे दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।रामानुजनगर पुलिस ने जांच के बाद तमाम साक्ष्यों के साथ मामला अदालत में प्रस्तुत किया तब मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने दोनों पक्षो की जिरह व दलील सुनने के बाद आरोपी रामजीत पंडो को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास व सौ रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मंजीत सिंह सोहल ने पैरवी की थी।