बोरे बासी खाकर SP ने मजदूर दिवस की श्रमिकों को दी बधाई… मजदूर ही है दुनिया का रचनाकार-न्यायिक मजिस्ट्रेट

सूरजपुर. आज मजदुर दिवस पर मजदूरों की बहुत चर्चा हो रही है मेहनतकश, श्रमिक का सम्मान किया गया. श्रमिकों के सम्मान में जिले के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने बोरे बासी खाकर उत्सव मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस करते हुए श्रमिकों के सम्मान में पुलिस अधीक्षक ने बोरे बासी भोजन खाया। और बताया कि बोरे बासी में बहुत सारे विटामिन मौजूद रहता है, जिसे वे ग्रहण कर अत्यंत आनंदित एवं गौरवान्वित महसूस किये। ग्रामीण अंचलों में घर-घर में सुबह की शुरुआत प्रतिदिन बोरे बासी खाने से होती है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बोरे बासी का सेवन करते हैं। फ़िलहाल श्रमिकों के सम्मान में आज अधिकांश जगहों से बोरे बासी भोजन किये जाने की खबर है.

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विधिक जागरूकता का आयोजन…

जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, गोविन्द नारायण जांगडे के मार्गदर्शन में अंतराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इंदिरा पावर प्लांट नयनपुर एवं रेल्वे डंपिंग यार्ड विश्रामपुर में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर, आनंद कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, असलम खान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं विवेक कुमार टंडन, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सुषमा लकड़ा ने उपस्थित श्रमिकों को अंतराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा श्रमिक देश के विकाश में महत्त्वपूर्ण योगदान और भूमिका अदा करते है। आनंद कुमार सिंह ने श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए विश्व श्रमिक दिवस मनाने के उद्देश्य एवं अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियोजन तथा सेवा परिस्थितियों का विनियम) अधिनियम 1979 एवं श्रम कानूनों के बारे में जानकारी देते कहा जिनके होने से कई लोगों का सपना साकार हो सकता है। वो मजदूर ही है जो दुनिया का रचनाकार होता है। अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगें तो कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, लेकिन हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है। असलम खान ने उपस्थितजन को श्रमिक दिवस की बधाई देते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा कि श्रमिक हमारे देश के विकाश में अहम योगदान देते हैं, कोई भी नियोक्ता अपने श्रमिकों से किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं कर सकता है, यदि भेद-भाव करता है, तो आप अपनी शिकायत जिले में स्थापित श्रम विभाग के समक्ष कर सकते है। विवेक कुमार टंडन ने श्रमिकजन को श्रमिक दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताते हुए श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। उक्त शिविर में उपस्थित न्यायधीशगण द्वारा श्रमिकों के अधिकार, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा महिला श्रमिकों एवं श्रमिक के बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाएं, संगठित असंगठित मजदूर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बालश्रम अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1887 के अंतर्गत प्रदान कि जाने वाली सेवाओं तथा आगामी 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में उपस्थित श्रमिकजन को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।