जनपदों में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी…9 जनवरी को होगा मतदान…

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 की तिथि घोषित हो चुकी है तथा चुनाव संबंधी तैयारी, प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला सूरजपुर के जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौल के सरपंच पद, पंच पद हेतु जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत उंचडीह के वार्ड क्र. 9, 11, 14. ग्राम पंचायत पार्वतीपुर के वार्ड के 7 ग्राम पंचायत कमलपुर के वार्ड क्र. 2. ग्राम पंचायत रूनियाडीह के वार्ड क्र. 05 एवं 07. ग्राम पंचायत रविन्दनगर के वार्ड क्र 01 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19 एवं 20 जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत केनापारा के वार्ड क्र. 01, 04, 06, 08, ग्राम पंचायत बरौल के वार्ड क्र. 108, ग्राम पंचायत चौनपुर के वार्ड क्र. 04, जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत लेडुवा के वार्ड क्र. 03 एवं 04 ग्राम पंचायत रामेश्वरम के वार्ड क्र. 03. ग्राम पंचायत पोड़ी के वार्ड क्र 08. ग्राम पंचायत पस्ता के वार्ड क्र. 15, जनपद पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्रम्हपुर के वार्ड क्र. 08. 08. जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोन्दा के वार्ड क्र. 04, 06 एवं जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत महुली के वार्ड क्र. 01 एवं 11 में 09 जनवरी 2023 को मतदान होगा। अतएव जिले में लोक परिशान्ति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। इस परिपेक्ष्य में मैं सुश्री इफ्फत आरा, जिला मजिस्ट्रेट सूरजपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला सूरजपुर के जनपद पंचायत क्रमशः सूरजपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, प्रेमनगर, प्रतापपुर एवं ओडगी के उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी करती हूँ। जिला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाले उपरोक्तानुसार क्षेत्र, जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, तलवार, गुप्ती खूखरी लाठी आदि तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता व अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। जिले में उपरोक्तानुसार पंचायतों के ऐसे क्षेत्र जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है, में कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा। आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित नहीं करेगा। जिला सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर सूरजपुर जनपद पंचायतों के मुख्यालय क्षेत्रों एवं आस-पास किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस, धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत् लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद संबंधित राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आमसभा, जुलूस, धरना आदि का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति जिला सूरजपुर के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी तरह के राजनैतिक प्रयोजनों हेतु करेगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नारे बाजी या प्रचार प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व जिला सूरजपुर के उपरोक्तानुसार उप निर्वाचन सम्बन्धित क्षेत्रों के आम नागरिकों को सुना जाना आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। इस आदेश की कण्डिका-1 उन व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या लगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश निर्वाचन होने तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।