सूरजपुर. छत्तीसगढ़ शासन के तहत सूरजपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 धारा 17-क (1) के तहत् समिति का गठन किया गया है। जिसमें सभी सदस्य छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के धारा 18 (1) के तहत सूरजपुर विकास योजना 2031(प्रारूप) प्रकाशन निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर समिति द्वारा आपत्तिकर्ता एवं सुझावकर्ता को सुने जाने हेतु कलेक्ट्रट सभाकक्ष में 9 फरवरी 2023 समय प्रातः 11 बजे बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उपस्थित होकर आपत्ति, सुझाव प्रदान कर सकते है।