सूरजपुर. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1971 की धारा 18 (1) के तहत सूरजपुर विकास योजना प्रारूप 2031 के प्रकाशन में प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17- क (2) के तहत विकास योजना हेतु गठित समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 20 आपत्ति सुझाव प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई किया गया। आपत्ति सुझाव कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर , एसडीएम , संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, सहायक संचालक आर पी साहू नगर तथा ग्राम निवेश अंबिकापुर, सरपंचगण,समिति के सदस्य एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। सूरजपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने में स्थानीय विभागों एवं लोगों का सहयोग लिया गया है। विकास योजना के 2031 तक निवेश क्षेत्र के लिए निर्धारित मुख्य उद्देश्य, भविष्य के विकास को सुनियोजित करना, मुख्य मार्गो और आसपास के क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देना, यातायात संरचना को सुधारना और क्षेत्रीय यातायात को नगर के बाहर से ही गुजारना, निवेश क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे नहरों, तालाबों आदि का संरक्षण करना, वर्तमान कमियों को दूर कर सभी आवश्यक भौतिक और सामाजिक सुविधाओं से पूर्ण समाज विकसित करना, सूरजपुर नगर को जिला मुख्यालय स्तर की सारी सुविधाएं प्रदान करना आदि है। इस प्रकार विकास योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतर और स्थाई जीवन शैली प्रदान करना है।