: आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को मिले मोबाईल फोन...
Tue, Sep 26, 2023
सूरजुपर.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय की मांग अनुसार सूचना प्रोद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर के समस्त कार्यों को ऑनलाईन प्रविष्टि करने के उद्देश्य से पोषण ट्रेकर एप्प विकसित किया गया है। इस एप्प के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर संधारित समस्त पंजीयों को समाप्त कर केन्द्र की समस्त जानकारी ऑनलाईन किये जाने के उद्ेश्य से संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाईल फोन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। भटगाँव विधान सभा अंतर्गत क्षेत्र के विधायक पारसनाथ राजवाड़े द्वारा भैयाथान के मंगल भवन में परियोजना भैयाथान एवं ओडगी के कार्यकर्ताओं को मोबाइल वितरण किया गया।
: जिले के अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता पाठ...
Tue, Sep 26, 2023
सूरजपुर.
विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के संबंध में तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मैदानी स्तर के कर्मचारी एवं राजस्व निरीक्षक की बैठक ली गई। जिसमें उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घण्टे, 48 घण्टे, 72 घण्टे के भीतर की जाने वाली संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर पोस्टर, फ्लैक्सी ,दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सड़क पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाये गये होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभे एवं वृक्षों पर लगाये गये बैनर पोस्टरों को 48 घण्टे के भीतर हटाया जायेगा। निजी घरों में किये गये दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को अभी से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर योजना बनाकर टीम का गठन करने के निर्देश दिये गये। जिससे समय सीमा के भीतर विरूपण हटाने की कार्यवाही की जा सके, इस हेतु मैदानी अधिकारी प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड का दौरा कर पंजी संधारण कर रखे कि किन-किन स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की जानी है। उन्होने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिये की 72 घण्टे के बाद जिले के सभी स्थानों से इस प्रकार के सम्पत्ति विरूपण दिखाई नहीं देना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र, राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिये जायेंगे, शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य की सूची प्राप्त करेगें। कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का शिलान्यास, भूमिपूजन, टेंडर नहीं होगी। सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धि संबंधी विज्ञापन जारी नहीं होगे। ऐसे विज्ञापन के प्रसारण पर तत्काल रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन व्यय की निगरानी करने वाली वाली समिति तत्काल सक्रिय हो जाएगी और कन्ट्रोल रूम, शिकायत प्रकोष्ठ तत्काल कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होगंे। सभी अधिकारियों को निर्वाचन अवधि में प्रतिदिन सम्पत्ति विरूपण रोकथाम की जानकारी समय 3 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को देने का निर्देश दिये गये। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी नरेन्द्र पैकरा संयुक्त कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा व निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहें।
: महिलाओं को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिये दिया गया ऋण...
Tue, Sep 26, 2023
सूरजपुर.
छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को समाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत जिला के ऐसे 45 हितग्राहियों जो कि विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यकता महिलाएं हैं। सक्षम योजना अंतर्गत कुल 25.60 लाख तथा ऋण योजना अंतर्गत 29 महिला स्वयं सहायता समूहों को 24.40 लाख रूपये विभिन्न व्यवसायों हेतु प्रदान किया गया है।मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन के अवसर पर इन हितग्राहियों को ऑनलाईन माध्यम से राशि अंतरित किया गया। महिलाओं को यह ऋण आसान किश्तों पर प्रदाय किया जाता है, ताकि वे अपना जीवन-यापन सुव्यवस्थित तरीके से कर सकें। महिलाओं के सम्मान को बनाये रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित हैं। किन्तु उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु यह योजना मिल का पत्थर साबित हो रहा है। महिलाओं को बिना किसी गारंटी के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदाय किया जाता है। महिलाओं को प्रदाय राशि को 5 वर्ष को अवधि में वापसी का प्रावधान है, जिससे के अपना जीवन निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें।उपरोक्त ऋण प्रदाय में परियोजना अधिकारी की महत्ती सहभागिता रही उनके द्वारा ही आवेदनों को संकलित कर जिला में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ऋण स्वीकृत किया गया है।