: 8लीटर अवैध मदिरा शराब किये जब्त...
Thu, Mar 21, 2024
सौरव द्विवेदी
सूरजपुर.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास एवं आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 के विभिन्न धाराओं के तहत् अवैध प्रकरण के विरूद्ध और लोकसभा निर्वाचन 2024 आदर्श आचार संहिता के तहत कुल 08 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। जिसकी न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है।
: *भारी मात्रा में गांजा सहित 2 गिरफ्तार, थाना जयनगर पुलिस की कार्यवाही।*
Tue, Mar 19, 2024
विशाल पटेल✍️
*सूरजपुर।* उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) ने नशे के कारोबार से जुडे लोगों एवं नशे के सप्लाई चैन को तोड़ते हुए नशे के गोरख धंधे में लिप्त लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में दिनांक 18.03.2024 को थाना जयनगर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि अम्बिकापुर तरफ से एक मोटर सायकल में 2 व्यक्ति गांजा बिक्री करने हेतु सिलफिली तरफ आने वाले है। सूचना पर थाना जयनगर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम सिलफिली में घेराबंदी कर मोटर सायकल सहित पूनमराम यादव पिता भुगल राम यादव उम्र 26 वर्ष ग्राम खजरीढाप, चौकी कोतबा, थाना बागबहार जिला जशपुर एवं शोभानंद यादव पिता गुलाब यादव उम्र 26 वर्ष ग्राम बुलडेगा, थाना बागबहार जिला जशपुर को पकड़ा जिनके कब्जे से 6 किलो 100 ग्राम गांजा कीमत करीब 1 लाख 80 हजार रूपये का पाया गया। मामले में गांजा व परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 यूबी 5766 को जप्त कर धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में थाना प्रभारी जयनगर परिवीक्षाधीन डीएसपी स्निग्धा सलामे, एसआई सरफराज फिरदौसी, एएसआई वरूण तिवारी, रघुवंश सिंह, प्रवीण राठौर, प्रधान आरक्षक बृजकिशोर धुर्वा, मुकेश्वर वर्मा, अशोक साहू, आरक्षक विकास मिश्रा, दिनेश ठाकुर, नीरज झा, सोनू सिंह, राजू गबैल, सैनिक नोहर राजवाड़े, अली अकबर व जहांगीर आलम सक्रिय रहे। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि पत्थलगांव जशपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति से मादक पदार्थ गांजा खरीदकर लाभ कमाने के उद्देश्य से बिक्री करने हेतु सिलफिली क्षेत्र में आना बताया। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्तेदार है जो करीब 4 माह पूर्व ही रायगढ़ जेल से हत्या के प्रयास तथा मारपीट के प्रकरण में जमानत पर रिहा हुए है। मामले में गांजा विक्रेता (डीलर) की पतासाजी की जा रही है।
: लोकसभा निर्वाचन 2024....शस्त्र लाइसेंस पुलिस थाना में जमा करने के निर्देश...
Tue, Mar 19, 2024
सौरव द्विवेदी
सूरजपुर.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रोहित व्यास ने जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से अपने अस्त्र-शस्त्र सहित निकटतम पुलिस थाना में 7 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र, निर्वाचन अवधि के दौरान जमा कराया जाना अति आवश्यक है। ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय व आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। उन्होंने आदेश से मुक्त रखे व्यक्तियों व संस्था को छोड़कर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले अन्य समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस जमा कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में निवासरत सभी लायसेंसधारियों तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारियों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। आदेश से जिला के क्षेत्र अंतर्गत समस्त शासकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य सम्पादन हेतु प्रदायित शस्त्र, मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल संघ तथा जिले के क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टोरेट के लाइसेंस शाखा में दिया जा सकता है। सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना, संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।