फर्जीवाड़ा : 24 एकड़ वन भूमि को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेचा,SDM की जांच के बाद FIR की अनुशंसा..
Rajesh Soni
Mon, Jul 28, 2025
सरगुजा. उदयपुर तहसील के ग्राम भकुरमा में 24 एकड़ वन भूमि को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेचने की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने जांच के बाद FIR की अनुशंसा की है। मामला उदयपुर के भकुरमा गांव की है लगभग 24 एकड़ वन भूमि है जिसमें भूमि खसरा नंबर 713/2, 714, 715 एवं 716 रकबा 1.450, 0.801, 1.807 एवं 1.000 हेक्टेयर उपरोक्त भूमि सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में उपलब्ध नहीं है तथा उपरोक्त भूमि फॉरेस्ट लैंड होकर शासकीय है तथा भूमि खसरा नंबर 26/7 रकबा 2.671 हेक्टेयर एवं 26/5 रकबा 2.671 हेक्टर जो सेटलमेंट में बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज है जिसे फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि खसरा नंबर 713/2, 714, 715 एवं 716 रकबा 1.450, 0.801, 1.807 एवं 1.000 हेक्टेयर को राजकुमारी पति राम नारायण द्वारा अजीत कुमार यादव पिता गोपाल राम क्रेता अभिषेक मिश्रा पिता सुरेश नाथ मिश्रा निवासी बौरीपारा अंबिकापुर को विक्रय किया गया इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 26/ 7 एवं 26/5 को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मीना मिश्रा, सुरेशनाथ मिश्रा, अभिषेक मिश्रा के द्वारा विक्रय पत्र लिखवाया गया। उपरोक्त 24 एकड़ भूमि के संबंध में डी.के. सोनी अधिवक्ता ने कलेक्टर सरगुजा, अंबिकापुर के द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर को जांच हेतु भेजा गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने दिनांक 27.6.2025 को जांच प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर महोदय को प्रकरण भेजा गया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने यह उल्लेख किया गया है कि वाद भूमि फॉरेस्ट के सीपीटी गड्ढे से व मुनारा से लगा हुआ है तथा वाद भूमि पर 295 नग वृक्ष पाए गए हैं जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में नहीं किया गया जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है इसके अलावा विक्रय की जाने वाली भूमि संबंधित दस्तावेज तत्कालीन पटवारी नीरज वर्मा के द्वारा प्रदान किया गया तथा यह भी जांच में प्रमाणित है कि 713/2, 714, 715, 716 सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में अंकित नहीं है किसी भी पक्षकार के द्वारा पट्टे की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई इस आधार पर यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि शासकीय भूमि है। अभिलेखों में कूट रचना किया जाकर भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त जांच के आधार पर शासकीय भूमि का विक्रय अभिलेखों में कूट रचना किया जाकर भूमि का विक्रय दर्शित के क्रेताओं को किया गया है जिसके आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम भकुरमा तहसील उदयपुर नीरज वर्मा ,विक्रेता राजकुमारी पति नारायण , अजीत कुमार यादव पिता गोपाल राम यादव, क्रेता अभिषेक मिश्रा, सुरेशनाथ मिश्रा व मीरा मिश्रा के विरुद्ध सम्यक धाराओं में Fir दर्ज किए जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण कार्यवाही हेतु कलेक्टर सरगुजा को प्रेषित किया गया है उक्त प्रकरण में यह देखना है कि कलेक्टर सरगुजा के द्वारा प्राथमिकी की दर्ज की जाती है कि नहीं।
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