DNA टेस्ट : प्रशासन ने कब्र से निकलवा कर शव परिजनों को सौपा...
Thu, Jan 8, 2026
सूरजपुर. बेटे की मौत के करीब दो महीने बाद परिजनों को अब जाकर धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार का मौका मिल पाया है। प्रशासन ने आज कब्र से निकलवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। 1नवम्बर को नगर सीमा से लगे देवीपुर के एक सुनसान कुएं में युवक का शव मिला था।आनन फानन में पुलिस ने बगैर किसी पुख्ता पहचान के शव को चंद्रपुर के एक परिवार को सौंप दिया और उस परिवार ने अपना पुत्र पुरषोत्तम समझ अंतिम संस्कार कर दिया लेकिन जब तीसरे दिन के कार्यक्रम के लिए परिजनों को सूचना दी तो पता चला कि पुरषोत्तम तो जिंदा है।इस किरिकरी के बाद पुलिस यह पता कर रही थी कि शव किसका है तभी महुआ पारा के एक परिवार ने शव पर अपना पुत्र होने का दावा किया तो पुलिस ने डीएनए करा कर किसी नतीजे पर पहुँचने का निर्णय लिया।डीएनए रिपोट आने के बाद तय हो गया है कि कुँए में मिला शव किशन देवांगन नामक युवक का ही है तो आज नायब तहसीलदार इजराइल खान की उपस्थिति में शव को कब्र से निकलवा कर परिजनों के हवाले कर दिया गया।जिससे परिजन अब धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर सकेंगे।
कार्यवाही : कई वर्षो से फरार 7 स्थाई व 4 गिरफ्तारी वारंटी पकड़ाए..
Thu, Jan 8, 2026
सूरजपुर. बसदेई पुलिस ने धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी, गाली-गलौज के मामले में वर्षो से फरार स्थाई वारंटी दीपक उर्फ बादशाह बजरंगी सिंह, बाजीलाल, प्रेमसाय व सूरज प्रसाद तथा गिरफ्तारी वारंटी जारूल खान, घरभरन काशी, नंदकुमार कुशवाहा, रामकुमार पैंकरा को दबिश देकर पकड़ा है। वहीं थाना भटगांव पुलिस ने चोरी व जुआ एक्ट के मामले में फरार स्थाई वारंटी हीरामन राजवाड़े ग्राम अनरोखा व शमीम उर्फ सोनू खान ग्राम अधिना को पकड़कर माननीय न्यायालय में पेश किया है।
सजा : नशे के कारोबारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास,1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा.
Thu, Jan 8, 2026
सूरजपुर. विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने नशे के कारोबारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास,1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा दी है। उक्त प्रकरण दिनांक 27.01.2025 की है बसदेई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड़ पर आरोपी अमजद अली अंसारी पिता शेख हामीद अंसारी 30 वर्ष निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक सीजी 16 सीजी 9664 से 34 नग एविल इंजेक्शन एवं 15 नग आईपीपीएल इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। मामले में नशीली इंजेक्शन जप्त कर धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एसआई सकलू राम भगत के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी अमजद अली अंसारी को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।