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: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,कोटपा एक्ट 2003 के तहत की गई कार्यवाही...

Admin

Wed, Jun 26, 2024

सौरभ द्विवेदी

सूरजपुर. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत जिला सूरजपुर में आज विकासखण्ड प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस स्टैण्ड एवं अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गई। चालानी कार्यवाही करते हुए दुकानदारों को कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु समझाइश दी गई साथ ही कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन करने वालो पर चालान काटा गया तथा तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजनो को जागरूक भी किया गया। चालानी कार्यवाही के में आज 15 चालान काटी गई जिसमें कुल राशि 3000 रूपये का चालान काटा गया। इस चालानी कार्यवाही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग साथ ही साथ पुलिस विभाग थाना प्रतापपुर की सक्रिय भूमिका रही। जिला स्तर एवं विकास खण्ड टीम जिसमें जिला सलाहकार, डॉ. जसवंत कुमार दास, जिला  औषधि  निरीक्षक, जयप्रकाश शर्मा एवं थाना प्रभारी प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा चालानी कार्यवाही किया गया। उक्त प्रकार की चालानी कार्यवाहियां संपूर्ण जिले में निरंतर रूप से की जा रही हैै।

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