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कोटपा एक्ट : उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, संयुक्त टीम ने वसूला ₹3260 का जुर्माना

Rajesh Soni

Fri, May 8, 2026

सूरजपुर । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सूरजपुर जिला प्रशासन ने तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील मुख्यालय क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर कोटपा एक्ट (COTPA) 2003 के तहत 33 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की, जिससे कुल 3,260 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों और नियमों की अनदेखी करने वाले विक्रेताओं पर शिकंजा कसा। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जिले में तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन को रोकना तथा इसके दुष्प्रभावों के प्रति जनता को जागरूक करना है। ​निरीक्षण दल ने विक्रेताओं और आम नागरिकों को कानून के प्रावधानों से अवगत कराया कि

​धारा 04: इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। ​धारा 06(ब): 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा खरीदना कानूनी अपराध है।

​कार्यवाही के दौरान टीम ने संबंधित प्रतिष्ठानों पर 'नो स्मोकिंग' और 'नाबालिगों को तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है' जैसे वैधानिक चेतावनी बोर्ड भी लगवाए। ​इस विशेष अभियान में प्रशासन के विभिन्न विभागों ने तालमेल के साथ कार्य किया। टीम में मुख्य रूप से शामिल रहे: औषधि निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा एवं अमरेश तिर्की। ​तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से डॉ. जसवंत सिंह सहित प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह एवं आरक्षक सत्येंद्र सिंह शामिल रहे।

​प्रशासन की अपील

​जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मर्यादा का पालन करें और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी प्रतिष्ठान नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचते पाया जाता है, तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को दें ताकि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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