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प्रस्ताव ख़ारिज : 8 वीं पास व्यक्ति को निज सहायक बनाना चाह रहे मंत्री

Rajesh Soni

Mon, Nov 10, 2025

सरगुजा. प्रदेश के नए नवेले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल एक ऐसे व्यक्ति को निज सहायक के रूप में पदस्थ कराना चाह रहे थे जिसकि शैक्षणिक योग्यता मात्र आठवीं तक है, निज सहायक बनाने की अनुशंसा करते हुए मंत्री ने नोटशीट सचिव सामान्य प्रशासन को भेजा था,लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री के प्रस्ताव को अमान्य करते हुए पत्र भी जारी कर दिया है। बतलाया जाता है कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जिसे निज सहायक के रूप में पदस्थ कराना चाह रहे थे वह उनका वाहन चालक है और पिछले कई वर्षों से उनके साथ रह रहा है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव की ओर से बीते 29 अक्टूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि मंत्री जी द्वारा तबरेज आलम पिता दबरार आलम पटेल पारा जुनाडीह बंधा जिला सरगुजा को अपनी निज स्थापना में निज सहायक के रूप में पदस्थ करने हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भारती नियम 2012 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के निम्नतम पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंड्री स्कूल 12 वीं उत्तीर्ण निर्धारित है जबकि श्री आलम की शैक्षणिक योग्यता पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 8 वीं है। अतः तबरेज आलम द्वारा निज सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता धारित नहीं किये जाने के कारण उक्त पद पर उनकी पदस्थापना किया जाना संभव नहीं है। हालाकि आदेश जारी होने के बाद भी प्रोटोकॉल आदि में निज सहायक के रूप में तबरेज आलम का नाम ही जारी किया जा रहा है,बतलाया जाता है इसके पूर्व तबरेज आलम द्वारा ख़ुद ही प्रोटोकॉल तैयार किया जाता था और ख़ुद को निज सहायक बताते हुए प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश संबंधितों को दिया जाता था।

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