: "दलित छात्रा के साथ छुवाछुत के कारण निलंबित हुई (शिक्षिका )सुरजमनी केशरी"
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Tue, Apr 16, 2019सचिन तायल
प्रतापपुर प्रमुखता के साथ दैनिक समाचार पत्रों में उजागर हुआ था मामला, पूर्व माध्यमिक शाला पसला विकास खण्ड़ सूरजपुर जिला सुरजपुर छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत नेवरा के कक्षा 8 वीं की छात्रा का हैं। दिनाँक 09-04-2019 को विद्यालय के शिक्षिका ,श्रीमती सुरजमनी केशरी द्वारा मध्यान भोजन देने को लेकर छात्रा को सार्वजनिक रूप से जातिगत शब्दों का प्रयोग करते हुए छुवाछुत,भेदभाव के साथ अपमानित करनें को लेकर हैं। पीड़ित छात्रा के द्वारा श्रीमान कलेक्टर सूरजपुर को आवेदन पत्र देकर शिकायत कि थी । कलेक्टर महोदय जी द्वारा तुरन्त जांच का आदेश,जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को दिया गया और 3 दिन के अंदर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के निष्पक्ष जाँच में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, दिनाँक 15-04-2019 को तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित किया गया है।
रविदास जन कल्याण समाज के जिला अध्यक्ष श्री लखनलाल कुर्रे जी एवं रविदास समाज कोटेया के संरक्षक श्री जयलाल रवि,अम्बेडकर युवा समिति के संयोजक श्री लंकेश्वर भारती, अध्यक्ष श्री आदेश कुमार रवि, सचिव श्री राजेश कुमार रवि, मनोज कुमार पात्रे,राजेन्द्र हितकर गंगा प्रसाद रवि, अजय सोनवानी के द्वारा कहा गया कि निलबंन मात्र से पीड़िता को पूर्ण न्याय नहीं मिला है। पीड़िता और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वर्ग के सदस्यों का पूर्ण मांग हैं कि जब तक दोषी शिक्षिका श्रीमती सुरजमनी केशरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम (एक्ट्रो सिटी एक्ट )के तहत जेल की कारावास की सजा नहीं दिया जाता हैं। तब तक समाज के लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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