ब्रेकिंग

विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई के विरोध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग

सूरजपुर में 'प्रतिमा संदेश' अभियान का ऐतिहासिक शुभारंभ

परीक्षा शुल्क वृद्धि के विरोध में NSUI का प्रदर्शन, तत्काल वृद्धि वापस लेने कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन

अदालत का ऐतिहासिक फैसला, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 3 को मृत्युदंड; एक को आजीवन कारावास

छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन का प्रदेशव्यापी विरोध, 30 अक्टूबर को राजधानी में महारैली की चेतावनी

सूचना

: एसडीओ और इंजीनियर पर 420 का अपराध दर्ज...2 करोड़ से अधिक शासकीय राशि के फर्जीवाड़े  का मामला...

Admin

Sun, Feb 5, 2023

राजेश सोनी

छत्तीसगढ़. बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जल संसाधन संभाग क्रमांक दो रामानुजगंज के एसडीओ एवं इंजीनियर पर 2 करोड़ से अधिक की राशि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन करने के मामले में  रामानुजगंज थाना में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज हुआ है. मामला जल संसाधन संभाग क्रमांक दो रामानुजगंज के एसडीओ एवं इंजीनियर के द्वारा 2 करोड़ से अधिक की राशि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किये जाने का था, उक्त मामले में डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने पूर्व में थाना रामानुजगंज के समक्ष शिकायत किया गया था तो वही पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के समक्ष भी अपराध दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया था. लेकिन उप अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं करने के कारण डी०के० सोनी अधिवक्ता  के द्वारा रूपेश गुप्ता अधिवक्ता के माध्यम से रामानुजगंज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में धारा 156(3)का परिवाद पेश किया गया है तथा राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सुजीत कुमार गुप्ता के तथा अन्य लोगो द्वारा संयुक्त रूप से सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर अपने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर शासन का 220.56 लाख रुपए फर्जी तरीके से आहरण किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने का निवेदन किया गया है जिस पर सुनवाई करते हुए दिनांक 19/1/2023 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज आलोक तिर्की के द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध 7दिवस के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था जिसके आधार पर थाना रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 30/2023अंतर्गत धारा 420भा द वि के तहत राजेंद्र प्रसाद सिंह और सुजीत कुमार गुप्ता के विरुद्ध दिनाक 2/2/23को प्रथम सूचना दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है.

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें