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नशीले इंजेक्शन की तस्करी के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख रुपये अर्थदंड

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सजा : नशीले इंजेक्शन की तस्करी के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख रुपये अर्थदंड

Subhas Gupta

Wed, Oct 14, 2026

सूरजपुर। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) के विशेष न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सुशील दास देवांगन (28 वर्ष), निवासी ग्राम दवना, को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

​430 नशीले इंजेक्शन के साथ हुआ था गिरफ्तार

मामले के अनुसार, 10 मार्च 2025 को थाना झिलमिली पुलिस को मुखबिर से नशीली दवाओं की बिक्री की पुख्ता सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने ग्राम दवना में दबिश देकर सुशील दास देवांगन के कब्जे से 220 नग एविल (Avil) और 210 नग रेक्सोजेसिक (Rexogesic) इंजेक्शन—कुल 430 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन—बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 47/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) (व्यावसायिक मात्रा) में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।

​पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर फैसला

प्रकरण के विवेचक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) महेंद्र सिंह मरावी ने मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य, FSL रिपोर्ट और गवाहों के बयान संकलित कर अदालत में मजबूत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह कुशवाहा ने पैरवी की।

​अदालत ने गवाहों के बयानों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सही पाते हुए आरोपी को धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया तथा 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।

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