विवेचना : लापता युवक का कुएं में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
Fri, Feb 13, 2026
सूरजपुर. पिछले पांच दिनों से गायब 32 वर्षीय युवक का शव कुएं में तैरता पाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। घटना शहर के वार्ड क्र 3 मिश्रगली में हुई है।कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि मिश्रगली का 32 वर्षीय युवक रामकुमार देवांगन उर्फ बाऊ पिता रामप्यारी देवांगन बीते रविवार की सुबह घर से निकला था जिसके बाद से वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने युवक की अपने स्तर पर काफी तलाश की परंतु उसका कहीं पता नहीं चल सका, थके हारे परिजनों ने कोतवाली थाने ने गुमसुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। गुरुवार को मोहल्ले में स्थित रामबिलास साहू का पुत्र मनोज अपने खेत मे लगे गेहूं की सिंचाई करने के लिए खेत मे पहुंचा तो उसने कुएं में शव तैरता देखा जिसके बाद सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पंचनामा पश्चात शव का पीएम कराया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। युवक हादसे का शिकार हुआ है या फिर कोई और वजह है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मृतक रामकुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान था वहीं मृतक युवक के चार छोटे बच्चे भी है। अपने इकलौते पुत्र की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
सजा : हत्या के मामले न्यायालय ने आरोपी को दी 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा....
Sat, Feb 7, 2026
सूरजपुर. पत्नी की हत्या के मामले न्यायालय ने आरोपी पति को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 20.01.2023 का है कालेज रोड़ सूरजपुर निवासी धनरासो उर्फ निशा सिंह की शव घर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच विवेचना कर मृतिका का पति रामरतन देवांगन की पातासाजी की जो घर में नहीं था। पुलिस ने धारा 302 भादवि का पंजीबद्व कर आरोपी रामरतन देवांगन पिता सुखल राम उम्र 30 वर्ष ग्राम सुरता, छातापारा, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया गया। मामले के विवेचक एसआई दिनेश राजवाड़े द्वारा प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिनांक 31.01.2026 में समग्र तथ्यों एवं मृतिका को कारित चोटों की प्रकृति के आधार पर धारा 302 भा.दं.सं. के स्थान पर भा.दं.सं. की धारा 304 के प्रथम भाग के आरोप अर्थात गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध होने से आरोपी रामरतन देवांगन को 10 वर्ष (दस वर्ष) के कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
FIR : 3 मजदूरों की मौत के मामले में राइस मिल संचालक पर अपराध दर्ज...
Sat, Feb 7, 2026
सूरजपुर. जिला मुख्यालय से लगे इंडस्ट्रियल क्षेत्र नैनपुर के राइस मिल में काम करने के दौरान दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने राइस मिल संचालक पर अपराध दर्ज किया है। घटना 13 दिसंबर 2025 की है जब नयनपुर में स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज एंड एग्रो प्रोडक्ट के राइस मिल में बोरी में चावल की भराई का कार्य चल रहा था। उसी दौरान कमजोर और जर्जर पार्टीशन दीवार अचानक भरभराकर गिर गई,जिसकी मलबे में दबकर वेद सिंह, भोजसाय एवं चुनगढ़ी गांव के विपुल राजवाड़े की मौत हो गई थी, वहीं एक अन्य घायल मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गया था। मजदूरों की मौत की सूचना पर कलेक्टर एस जयवर्धन सहित एसएसपी प्रशांत ठाकुर घटनास्थल पर पहुँच कर उन्होंने कड़े शब्दों में दोषियों पर कार्यवाही की बात कही थी। जिसके बाद जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन द्वारा मजदूरों को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे साथ ही उस जर्जर दीवार के पास उनके जान को जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा था जिसके कारण यह हादसा हुआ। इस पूरे में संचालक की लापरवाही सामने आई। बहरहाल जांच में सामने आए तथ्यों के बाद अब कोतवाली पुलिस ने मिल के संचालक संदीप अग्रवाल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।